Nirbhaya Case : अब तो फांसी से भगवान भी नहीं बचा सकता SC Dismisses Curative Pleas of Death Convicts

2020-04-08 144

निर्भया गैंगरेप केस के दो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जिसके बाद अब दोनों की फांसी 22 जनवरी को तय हो चुकी है. क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद दोषियों ने अपना आखिरी विकल्प भी खो दिया है. याचिका खारिज होने के बाद अब तय तारीख और समय के मुताबिक दोषियों को फांसी होगी.सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटिशन पर सुनवाई की. इस बेंच में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमती और जस्टिस अशोक भूषण का नाम शामिल थे. बता दें कि दोषियों ने बचने के लिए कई तरह की दलीलें दीं. एक दोषी ने अपनी क्यूरेटिव पिटीशन में युवावस्था का हवाला देते हुए माफी की अपील की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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