नागरिकता संशोधन क़ानून विरोधी 57 प्रदर्शनकारियों की तस्वीरों वाला होर्डिंग लगवाने से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की किरकिरी हो गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को संविधान ख़िलाफ़ क़रार देते हुए होर्डिंग्स हटाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही लखनऊ प्रशासन से 16 मार्च तक रिपोर्ट भी तलब की है. योगी सरकार ने नागरिकता क़ानून विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुए संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए प्रदर्शनकारियों की नाम, पता और फोटो वाली होर्डिंग्स लगवाई थी.
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