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रामपुर। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत याचिका को रामपुर की निचली अदालत ने खारिज कर दिया है। बता दें, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, दो-दो पासपोर्ट बनवाने और दो-दो पैन कार्ड बनवाने के मुकदमे दर्ज हैं।