The Supreme Court on Monday refused to consider a plea seeking immediate stay on the electoral bonds scheme of 2018. An apex court bench comprising Chief Justice of India SA Bobde and Justices BR Gavai and Surya Kant gave the Centre and the Election Commission two weeks’ time to file a reply.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड के तत्काल इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा, फिलहाल चुनावी बॉन्ड पर रोक नहीं लगाई जाएगी. कोर्ट ने चुनाव आयोग से दो हफ्ते में इस मुद्दे पर जवाब तलब किया है. बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि हर चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को चंदे में बड़ी रकम मिल रही है, जिस पर कोर्ट को रोक लगानी चाहिए.
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