सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियों पर सुनवाई की है। कोर्ट ने पीछले पांच महीनों से इंटरनेट पर लगी पाबंदियों पर कहा कि इतने लंबे समय तक इंटरनेट को बंद करना सरासर ग़लत है। इंटरनेट का इस्तेमाल करना एक मूल अधिकार है। वहीं धारा 144 लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान ने दिया है। उसपर रोकर लगाने के लिये धारा 144 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
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