जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकार है. कोर्ट ने 10 जनवरी को कहा, ''इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आजादी एक जरूरी टूल है. इंटरनेट तक पहुंच की आजादी भी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है.''