सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियों पर सुनवाई की है। कोर्ट ने पीछले पांच महीनों से इंटरनेट पर लगी पाबंदियों पर कहा कि इतने लंबे समय तक इंटरनेट को बंद करना सरासर ग़लत है। इंटरनेट का इस्तेमाल करना एक मूल अधिकार है।
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