उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को करारा झटका देते हुए पटना उच्च न्यायालय से मिली उसकी जमानत शुक्रवार को निरस्त कर दी। कोर्ट ने उसे तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेजने का बिहार सरकार को ओदश दिया। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की पीठ ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि मामले में सभी तथ्यों एवं रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद वह शहाबुद्दीन को जमानत पर रिहा करने से संबंधित पटना उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करती है।