उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से कहा कि वह महात्मा गांधी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दोषी ठहराने संबंधी बयान के लिए माफी मांगें या फिर मुकदमे का सामना करें। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने कहा कि आप इस तरह किसी संगठन पर आक्षेप नहीं लगा सकते। मुकदमे की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।