उच्चतम न्यायालय ने हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ उन आरोपों की सीबीआई से जांच कराने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए खान ने 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। शीर्ष अदालत ने पेशे से वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ लगाए गए आरोप बेतुके और तथ्यहीन हैं। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायालय शर्मा की दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आया और याचिका खारिज कर दी। शर्मा की दलील थी कि सलमान ने एक समाचार पत्र को बताया था कि उसने अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे।