Muzaffarpur shelter home case- नागेश्वर राव को SC ने दी अनोखी सजा, CBI chief guilty of contempt

2019-03-01 0

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को आज कोर्ट की अवमानना का दोषी माना, सुप्रीम कोर्ट ने सजा के तौर पर नागेश्वर राव को दिन भर कोर्ट रुम में बैठने की सजा सुनाई. कोर्ट ने नागेश्वर राव के माफीनामे को अस्वीकार कर दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने राव पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से जुड़ा है. जब राव अंतरिम निदेशक बने थे तब उन्होंने शेल्टर होम की जांच से जुड़े अफसर को हटा दिया था जिस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए आज पेश होने को कहा था.

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