पंजाब में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली पालने पर चुकाना होगा टैक्स, नोटिफिकेशन जारी

2019-03-01 29

अबतक आप अपनी कमाई, खाने पीने से लेकर भोग विलासिता की वस्तुओं तक पर टेक्स देते थे लेकिन पंजाब में अब आपको जानवर पालने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा. जी हां, अगर आपके घर में कुत्ता, बिल्ली, सू्अर, बकरी, भेड़, हिरण है तो आपको सरकार को सालाना 250 रूपये टैक्स देना पड़ेगा. वहीं आपके घर अगर गाय, बछड़ा, भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, हाथी या नील गाय है तो आपको 500 रूपये सालाना टैक्स देना पड़ेगा. यही नहीं आपको हर साल इन जानवरों के लिए जारी लाइसेंस को रिन्यू भी कराना पड़ेगा. अगर लाइसेंस खत्म होने के 30 दिन के अंदर आप इसे रिन्यू नहीं कराते हैं तो आप पर 150 रूपये से 200 रूपये तक जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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