केंद्रीय जांच एजेंसी (Central investigation bureau) के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ उनकी तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने और अंतरिम प्रभार एजेंसी के संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने सीवीसी को दो हफ्ते का समय दिया है
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