सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई संकट की दो हफ्तों में जांच के आदेश दिए हैं. रिटायर्ड जज एके पटनायक की निगरानी में CVC जांच करेगी. चीफ जस्टिस की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जांच होने तक सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकेंगे. कोर्ट ने उन तबादलों की जानकारी मांगी जो नागेश्वर राव ने निदेशक बनने के बाद लिए हैं. आपको बता दें कि आलोक वर्मा ने जबरन छुट्टी पर भेजे जाने को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी. 12 नवंबर को अगली सुनवाई होगी.