farhat naqvi attack on triple talaq bill
बरेली। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फ़रहत नक़वी ने तीन तलाक बिल में संशोधनक करने के सरकार के फैसले पर कहा कि इस बिल को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बिल में गैरजमानती और तीन साल की सजा के प्रावधान था। लेकिन सरकार अब जो बिल पेश करेंगी उसमें मजिस्ट्रेट को ज़मानत देने का अधिकार होगा।
तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाली फरहत नकवी ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार की मंज़ूरी के बाद तीन तलाक बिल को संशोधनों के साथ आज राज्यसभा में पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बिल संशोधन कर तीन तलाक पीड़िता के साथ इंजाफा नहीं किया गया। पहले के बिल में आरोपी को 3 साल की सजा का प्रवधान था, लेकिन संशोधन के बाद दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधान भी होगा। जिसके चलते लोगों मे कानून का भय नही रहेगा और लोग आसानी से बचने का रास्ता निकाल लेंगे।