प्रोटेम स्पीकर केजी बोपैय्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा, ‘ऐसे कई उदाहरण हैं जहां वरिष्ठ विधायक प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त नहीं किए गए थे.’ जिसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा, ‘केजी बोपैय्या का अलग इतिहास रहा है. विधायकों को अयोग्य करार देने के उनके फैसले को कोर्ट ने अलग कर दिया था. मैं निवेदन करता हूं कि केजी बोपैय्या को फ्लोर टेस्ट कराने की अनुमति न दी जाए.’