बिहार के चर्चित तेजाब कांड में शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया है। पटना हाई कोर्ट ने शहाबुद्दीन की याचिका को खारिज करते हुए सीवान की अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इस मामले में सीवान की स्पेशल कोर्ट ने शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 30 जून 2017 को ही शहाबुद्दीन की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
http://www.livehindustan.com/bihar/patna/story-decision-on-siwan-tejab-kand-of-mohammad-shahabuddin-in-patna-high-court-1403866.html