सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बीवी से शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म नहीं मानने वाले कानून को निरस्त करने संबंधी याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन इंडिपेंडेंट थॉट और केंद्र सरकार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।