22 साल पुराने मशरख विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में मंगलवार हज़ारीबाग व्यवहार न्यायालय में बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाइयो दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को सेशन ट्रायल 418/97 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई । साथ में 40- 40 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया । एडीजे 9 सुरेन्द्र शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सजा सुनाई । बहुचर्चित केस और हाइप्रोफाइल मामले को देखते हुए सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया गया ।