सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 1.78 लाख शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक के रूप में नियमितीकरण को सिरे से गैरकानूनी ठहराया। साथ ही भारी राहत देते हुए उन्हें तत्काल हटाने से मना कर दिया।
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