1984 में सिख विरोधी हिंसा के मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को द्वारका कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने सज्जन कुमार की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. इसके लिए कोर्ट ने उन पर तीन शर्तें लगाई हैं. वह एक लाख रुपये का बॉन्ड भरेंगे, दूसरा जांच में सहयोग करेंगे और तीसरा देश छोड़कर नहीं जाएंगे। आज दोपहर 3 बजे सज्जन कुमार एसआईटी के सामने पेश हुए। एसआईटी के सामने तीसरे समन में पेश होने से पहले अपनी गिरफ्तारी की आशंका को लेकर सज्जन कुमार ने द्वारका कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. एसआईटी ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को एसआईटी ने 2 नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए पहले बुलाया था।