नोएडा डीएनडी फ्लाई-वे से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसल को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) की याचिका स्टे देने से मना कर दिया। ऐसे में फिलहाल डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कैग से अनुरोध किया है कि वह चार सप्ताह के भीतर डीएनडी पर आए आय-व्यय के खर्चे का ब्योरा पेश करे। बता दें कि डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी।