जिगिशा मर्डर केस में दो को फांसी तो एक को उम्रकैद की सजा

2016-08-22 110

साल 2009 में हुए दिल्ली के चर्चित जिगिशा घोष हत्याकांड में आज साकेत जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दो दोषियों रवि कपूर और अमित शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य दोषी बलजीत मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले 20 अगस्त को अदालत में सज़ा पर बहस पूरी हो चुकी थी, जहां जिगिशा के परिजनों के वकील ने मौत की सज़ा की मांग की थी। गौरतलब है कि जिगिशा (28) हेवेट एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड में संचालन प्रबंधक के पद पर थी। उसका 18 मार्च, 2009 को दफ्तर की गाड़ी से दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार इलाके में स्थित घर के पास उतरने के बाद सुबह लगभग चार बजे अपहरण कर लिया गया था।

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